चमोली/ श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष कार्यालय में तैनात व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विभागीय निलंबन के बाद अब उनके खिलाफ बदरीनाथ थाने में आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया गया है।
मंदिर समिति के अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान की लिखित तहरीर पर पुलिस ने 8 जुलाई 2026 को एफआईआर संख्या 0006 दर्ज की। यह कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 306 और 316(5) के तहत की गई है।
क्या है पूरा मामला
सोशल मीडिया से खुलासा 2 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया के माध्यम से
बीकेटीसी ने 7 जुलाई को नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था।
वर्तमान स्थिति
बीकेटीसी की तहरीर के बाद अब यह मामला विभागीय कार्रवाई से निकलकर कानूनी जांच के दायरे में आ गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की विवेचना शुरू कर दी है। हालांकि कानूनी नियमों के मुताबिक आरोपों की अंतिम पुष्टि पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगी।