बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड>>> दो साल ट्रायल के बाद अब सुनवाई हुई पूरी 30 मई को कोर्ट सुनाएगी अपना फैसला।

न्यूज 13 प्रतिनिधि देहरादून

देहरादून/ दो साल ट्रायल के बाद अब सुनवाई हुई पूरी 30 मई को सुनाएगी कोर्ट अपना फैसला ये है पूरा मामला 18 सिंतबर 2022 को वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। घटना के एक हफ्ते बाद चीला नहर से शव बरामद हुआ था।

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अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) में सोमवार सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत 30 मई को मामले में फैसला सुना सकती है। इस बहुचर्चित हत्याकांड में अदालत के फैसले पर उत्तराखंड के साथ ही पूरे देश के लोगों की निगाहें टिकी हैं।सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने बचाव पक्ष की बहस का जवाब दिया। उन्होंने अदालत में जवाब देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले को बखूबी साबित किया है। उन्होंने तीनों हत्यारोपियों को कठोरतम सजा देने की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित कर दी है।

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अदालत में सुनवाई के बीच तीनों हत्यारोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता संबंधित जनपदों की जेलों से अदालत में हाजिर हुए। 28 मार्च 2023 से अंकिता हत्याकांड मामले की सुनवाई कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में शुरू हुई थी। लगभग दो साल तक चले ट्रायल में अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचक समेत 47 गवाह अदालत में परीक्षित कराए गए 18 सिंतबर 2022 को वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या करके उसका शव चीला चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। घटना के एक सप्ताह बाद चीला नहर से शव बरामद हुआ था।

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एसआईटी की जांच के बाद वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक व दो अन्य कर्मियों के खिलाफ लगभग 500 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 97 गवाह बनाए गए थे। जिसमें से अभियोजन पक्ष ने विवेचक समेत 47 गवाह परीक्षित कराए। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) 201 (साक्ष्य छुपाना) 354 (ए) (छेड़खानी व लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय हुए हैं। दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर और तीसरे आरोपी अंकित गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोपों पर विचारण किया गया। सोमवार को मामले की सुनवाई पूरी हो गई है।

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