अदालत ने घुसखोर राजस्व उप निरीक्षक को दी 3 वर्ष की कठोर कारावास की सजा, 25 हजार का लगा जुर्माना।

न्यूज़ 13 प्रतिनिधि हल्द्वानी

हल्द्वानी/ वर्ष 2018 में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए राजस्व उप निरीक्षक राम सिंह को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम / विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी की अदालत ने साल वर्ष कठोर कारावास के साथ 25 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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बता दें कि मैनाझुंडी निवासी तरसेम सिंह पुत्र ज्ञान सिंह ने सतर्कता अधिष्ठान कार्यालय नैनीताल सेक्टर हल्द्वानी में 27 अप्रैल 2018 को शिकायत की थी कि उसके आय प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाने के एवज में राजस्व उप निरीक्षक 5500 रूपए की डिमांड कर रहा है।

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सतर्कता अघिष्ठान ने मामले की जांच की तो तथ्य सही पाए गए। इसके बाद विजिलेंस के निरीक्षक पंकज कुमार उप्रेती के नेतृत्व में ट्रैप टीम का गठन किया गया। ट्रैप टीम ने आरोपी राम सिंह को 1 मई 2018 को 5500 रूपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा।

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इस संबंध विजिलेंस की ओर से आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामले के विवेचक निरीक्षक संजय कुमार पाण्डे ने विवेचना के बाद राजस्व उप निरीक्षक के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन की कार्यवाही के दौरान अभियोजन अधिकारी दीपा रानी ने न्यायालय के समक्ष 11 गवाह प्रस्तुत किए। मामले की सुनवाई न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम / विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी नैनीताल नीलम रात्रा की अदालत में हुई।

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पक्ष और गवाहों को सुनने के बाद न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम / विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास सजा सुनाई।

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