देहरादून/ अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक कीमतों पर उतराखंड में शराब बेचने वालों के लाइसेंस सस्पेंड होंगे। नई आबकारी नीति में इसका प्रावधान किया गया है। वहीं डिपार्टमेंटल स्टोर अब केवल अपने जिले की शराब की दुकान से ही शराब ले पाएंगे।
अगर किसी दुकान की पांच बार एमआरपी से अधिक वसूली की शिकायत आई तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
टेट्रा पैक में मिलेंगे मदिरा के पव्वे
बैठक में तय किया गया कि देशी मदिरा के पव्वे कांच के बजाए अब टेट्रा पैक में उपलब्ध होगे ताकि राज्य मिलावट रोकी जा सके। सरकार ने डिपार्टमेंटल स्टोर के लाइसेंस का शुल्क पहाड़ों में आठ लाख रुपए के साथ ही मैदानी जिलों में आठ से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है।
नई आबकारी नीति में बार रेस्टोरेंट के शुल्क में कोई इजाफा नहीं किया गया है। ये निकटवर्ती शराब ठेके से ही ले सकेंगे। समुद्र आयतित मदिरा की कीमतों को भी नियंत्रित किया गया है। राज्य में डिपार्टमेंटल स्टोर अब अपने जिले में स्थित शराब के ठेके से ही शराब ले पाएंगे जिससे उनकी मनमानी पर लगाम लगेगी।