देहरादून/ साल 2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन के मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और स्टिंग ऑपरेशन के सूत्रधार निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। सीबीआई ने हाईकोर्ट में इन चारों के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था।
देहरादून में विशेष न्यायाधीश सीबीआई धर्मेंद्र सिंह अधिकारी
की अदालत में इस मामले की सुनवाई 20 जून को हुई। सीबीआई की ओर से अभियोजन अधिकारी सियाराम मीना और सीबीआई इंस्पेक्टर सुशील कुमार बर्मा अदालत ने प्रार्थना पत्र पेश किया। इसमें हरीश रावत हरक सिंह रावत, व उमेश कुमार के साथ ही मदन सिंह बिष्ट के बॉयस सैंपल लेने की अनुमति देने के निर्देश देने की अपील की गई।
अदालत में बताया गया कि 8 जून को इन्हें नोटिस जारी किए गए परन्तु अभी तक नोटिस तामिल नहीं हुए हैं। इन्हें फिर से नोटिस जारी करने के साथ ही सीबीआई को इसकी पैरवी करने के निर्देश आदलत ने दिए हैं। अदालत में बताया कि उक्त चारों में दो इस समय विधायक हैं। इस मामले में दोनों मौजूदा विधायकों को नोटिस तामिल करने के लिए तय प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी।वर्ष 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते उनका एक स्टिंग करने का दावा उमेश कुमार ने किया था। इसके बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया था। इसी बीच एक और स्टिंग सामने आया था,
इसमें रुपयों के लेन-देन होने की बात का दावा भी स्टिंग प्रसारण के दौरान किया गया था। बाद में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई थी। और अब स्टिंग में जो आवाजें हैं उनके मिलान के लिए इन चारों ही नेताओं के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति सीबीआई ने अदालत से मांगी है।मौजूदा समय में उमेश कुमार खानपुर तो मदन बिष्ट द्वाराहाट से विधायक हैं।