नैनीताल/ देहरादून में बनने वाली साइंस सिटी के गलत टेंडर देने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार पर ₹50000 का जुर्माना लगाया है मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की इस मामले में 22 जून को लोक निर्माण विभाग ने साइंस सिटी बनाने के लिए टेंडर निकाले और इस टेंडर को देव कंस्ट्रक्शन नाम की एक कंपनी को दे दिया।
गया इस टेंडर प्रक्रिया पर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कोर्ट में कहा कि मामले में गलत तरीके से टेंडर आवंटित किए गए हैं याचिका कर्ता ने कहा कि देव कंस्ट्रक्शन मानकों को पूरा नहीं करता जबकि उनका टेंडर सभी निर्धारित शर्तें पूरी करता है।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग और सरकार को फटकार लगाते हुए इस टेंडर प्रक्रिया को गलत माना और ₹50000 का जुर्माना सरकार पर लगाते हुए इस रकम को याचिका कर्ता को देने के आदेश दिए हैं।