जिलाधिकारी ने राहुल गांधी के सम्भल जिले में घुसने पर लगाई रोक।

न्यूज 13 ब्यूरो

सम्भल/डीएम सम्भल ने कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर/गाजियाबाद और एसपी अमरोहा के साथ ही बुलंदशहर को पत्र लिखकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सम्भल में न जाने देने को कहा है।जिलाधिकारी सम्भल ने कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर/गाजियाबाद तथा एसपी अमरोहा व बुलंदशहर को लिखे पत्र में जिलाधिकारी सम्भल डॉ. राजेन्द्र पैसिया ने लिख है कि आपको अवगत कराना है कि नेता प्रतिपक्ष व सांसद लोकसभा राहुल गांधी का दिनांक 04.11.2024 को जनपद सम्भल में दिनांक 24.11.2024 को हुई घटना में मृतकों के परिवारजनों से मिलने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

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अवगत कराना है कि दिनांक 19.11.2024 को महन्त ऋषिराज गिरी, महन्त कैला देवी मन्दिर, थाना कैला देवी जनपद सम्भल द्वारा विष्णु शंकर जैन अधिवक्ता उच्चत्तम न्यायालय दिल्ली और विष्णु कुमार शर्मा, अधिवक्ता जनपद सम्भल के माध्यम से जनपद सम्भल में न्यायालय सिविल जज, सीनियर डिवीजन, सम्भल स्थित चन्दौसी में जामा मस्जिद सम्भल मौहल्ला कोट पूर्वी, थाना सम्भल को पूर्व में हरिहर मन्दिर होने का दावा पेश किया गया। दिनांक 24.11.2024 को एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे की शेष कार्यवाही की गयी जिसके बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए गोलीबारी, पथराव के साथ ही आगजनी की गयी है। इस कारण जनपद सम्भल का माहौल अतिसंवेदनशील हो गया है। उपर्युक्त के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने आदेश संख्या 1259/न्याय सहायक/धारा-163/2024. दिनांकित 29.11.2024 के द्वारा दिनांक 10.12.2024 तक किसी भी बाहरी व्यक्ति व अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद सम्भल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश को प्रतिबन्धित करते हुए जनपद सम्भल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी की गयी है।

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अतः जनपद सम्भल की साम्प्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत नेता प्रतिपक्ष एवं सांसद लोकसभा राहुल गांधी की गतिवधियों पर सतर्क दृष्टि रखने तथा जनपद सम्भल के लिए प्रस्थान करने पर इन्हें अपने जनपद की सीमा में ही रोकने की व्यवस्था करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

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