देहरादून/ उत्तराखण्ड सरकार द्वारा एक निर्णय लेते हुए बताया गया कि राज्य में वर्तमान वित्तीय वर्ष (2025-26) में खोली गई नई शराब की दुकानों को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
साथ ही यह भी बताया गया कि जनविरोध या अन्य कारणों से अगर किसी जनपद का निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्रभावित होता है तो उसकी सूचना अलग से भेजी जाए। आदेश आबकारी आयुक्त हरि चन्द्र सेमवाल के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।