क्या है अरविंद केजरीवाल की कोर्ट से विशेष मांग, पढ़िए पूरी ख़बर।

न्यूज़ 13 ब्यूरो:-

दिल्ली/ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें कानूनी बैठकों की संख्या बढ़ाने का निर्देश देने और हफ्ते में 2 की बजाय 5 बार मिलने की इजाजत मांगी है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने केजरीवाल की मांग का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल को जेल में केवल इसलिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। ईडी ने कहा केजरीवाल को विशेष अधिकार दिए जाने से इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और वह अपने वकीलों के माध्यम से आदेश जारी कर सकते हैं।

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ईडी की ओर से पेश वकील ज़ोहेब हुसैन ने कहा, “केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति जेल से सरकार चलाने का विकल्प चुनता है, उसे एक्सेप्शन नहीं माना जा सकता है और उसे विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है।” ईडी की ओर से पेश होते हुए हुसैन ने बताया कि कानूनी बैठकों का परामर्श के अलावा दूसरी चीजों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे बयान हैं जिनमें कहा गया है कि आदेश वकीलों के माध्यम से पारित किये जा रहे हैं। हुसैन ने यह भी तर्क दिया कि पांच कानूनी बैठकों की अनुमति देना जेल मैनुअल के खिलाफ है।

केजरीवाल की ओर से पेश वकील विवेक जैन ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ 35 से 40 अलग-अलग मामले चल रहे हैं और सप्ताह में दो बार आधे घंटे की बैठकें किसी व्यक्ति के लिए लंबित मामलों की बारीकियों को समझने और निर्देश देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। जैन ने दावा किया कि आप सांसद संजय सिंह को भी सप्ताह में तीन बार अपने वकील से मिलने की अनुमति दी गई थी, जब वह इसी मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में थे। जैन ने कहा कि बैठकों के दुरुपयोग के बारे में ईडी की आशंकाएं गलत हैं।

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केजरीवाल के वकील ने कहा, ‘‘लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है और आपको उनमें संतुलन बनाना होगा। यहां एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ 30 मामले चल रहे हैं। क्या मेरी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से की जा सकती है जिसके खिलाफ एक मामला हो?” अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में एक अप्रैल को केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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