चम्पावत/ जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 (बुधवार) को ड्राई डे (शुष्क दिवस) घोषित करते हुए चंपावत जिले की सभी देशी, विदेशी मदिरा के थोक, फुटकर दुकानों को पूर्णतया बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
उक्त तिथि पर समस्त देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान, समस्त सैन्य कैंटीन, सभी बार, सैन्य कैंटीन के फुटकर अनुज्ञापन, समस्त देसी विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन में मादक पदार्थों की बिक्री एवं परिवहन पूर्णतया बंद रहेगी।
इस दौरान किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा की उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सुसंगत आबकारी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
हरिद्वार जनपद में भी बंद रहेंगी शराब की दुकान है
हरिद्वार 01 अक्टूबर, 2024 जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने अवगत कराया कि गॉधी जयती के अवसर पर कानून एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु यह आदेश पारित किया जाता है।
कि दिनांक 02.10.2024 को हरिद्वार जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा एव बीयर थोक एवं फुटकर एफ.एल. 9/9 ए, विकृत सुरा के थोक व फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन पूरी तरह बंद रहेगी इस बंदी का कोई प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा।