नैनीताल/ उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक बरकरार रखी है बुधवार को स्टे वेकेशन सहित अन्य संबंधित मामलों में सुनवाई होगी।आज सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष मामले को मेंशन किया। खंडपीठ ने मामले में कल सुनवाई के लिए दोपहर का समय दिया है। मामले में सभी याचिकाओं को क्लब कर कल से होगी सुनवाई।
मामले के मुताबिक बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी करके पंचायत चुनाव के लिए नई लागू आरक्षण रोटशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटशन लागू करने का निर्णय लिया है। जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं।