देहरादून/ राज्य के सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देहरादून गनर निगम के लोक सूचना अधिकारी पर पच्चीस हजार रुपए का जुर्मान ठोंक दिया है। यही नहीं एक अन्य मामले में सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने खाद्य विभाग के लोक सूचना अधिकारी पर भी 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
देहरादून नगर निगम में लोक सूचना अधिकारी रोहिताश शर्मा से सूचना के अधिकार के तहत एक सूचना मांगी गई। सूचना मांगने वाले रेसकोर्स इलाके में गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल के रणजीत सिंह थे।
लीज की डिटेल मांगी तो गोल गोल घुमाया
रणजीत सिंह ने गुरु नानक दून वैली स्कूल को दी गई भूमि से संबंधित सूचना मांगी और जानना चाहा कि ये संपत्ति नगर निगम के दस्तावेजों में किस रूप और किसके नाम पर दर्ज है।
रोहिताश शर्मा ने इस सूचना का कोई जवाब नहीं दिया तो सूचना मांगने वाले ने आयोग में अर्जी दाखिल की। जब आयोग ने सुनवाई की तारीख तय की तो ठीक उसके एक दिन पहले सूचना उपलब्ध कराई गई।हालांकि जो सूचना दी गई वो अधूरी और भ्रामक मिली। यही नहीं सूचना देने में हुई हीलाहवाली और सूचना से पता चला कि जानबूझकर सूचना रोकी गई और जो सूचना दी गई है वो अभिलेखों से मेल नहीं खाती है।
सूचना आयुक्त ने ठोका जुर्माना
इसके बाद सूचना आयोग ने सख्त रवैया अपनाया और रोहिताश शर्मा के कामकाज पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए सूचना आयुक्त ने लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना लगा दिया।वहीं एक और मामले में भी सूचना आयुक्त योगेश भट्ट का सख्त रवैया दिखाई दिया।
देहरादून के खाद्ध विभाग के लोक सूचना अधिकारी से पांच बिंदुओं पर एक सूचना मांगी गई। ये सूचना 26 अगस्त को मांगी गई परन्तु सूचना अधिकारी ने जब 2 नवंबर तक सूचना नहीं दी तो आयोग ने डांट लगाई। इसके बाद चार मार्च को सूचना दी गई। देरी से सूचना देने पर आयोग ने लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया।