उतराखंड में यहां ध्वस्त होगा अवैध नमाज स्थल व कथित मदरसा, नगर निगम ने जारी किया आदेश।

न्यूज़ 13 प्रतिनिधि हल्द्वानी

हल्द्वानी/ नजूल भूमि पर निर्माणाधीन अवैध नमाज स्थल भवन और कथित मदरसा भवन हटाने के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया है। उपरोक्त विषयक के क्रम में विभागीय जाँच से यह तथ्य संज्ञान में आया है

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कि आपके द्वारा वनभूलपुरा मलिक का बगीचा नामक क्षेत्र में नजूल भूमि पर अवैध रूप से बिना अनुज्ञा नमाज स्थल निर्माणाधीन एवं कथित मदरसा भवन का निर्माण कर अवैध संचालन किया जा रहा है।

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भवन नजूल भूमि 2009 एवं 2021 के सुसंगत प्रावधानों एवं नगर निगम अधिनियम 1959 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत आपको आदेशित किया जाता है,

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कि उक्त दोनों भवन दिनांक 01.02.2024 तक ध्वस्त कर नजूल भूमि खाली कर दें अन्यथा उक्त समय के बाद निगम द्वारा बल पूर्वक ध्वस्त करते हुये तथा कब्जा प्राप्त करते हुये वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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