अतिक्रमण, बागेश्वर के अधिशासी अभियंता को नैनीताल हाईकोर्ट ने किया तलब, मांगा जवाब।

न्यूज़ 13 प्रतिनिधि नैनीताल

नैनीताल/ उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर लोक निर्माण विभाग की आवासीय कॉलोनी में अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है

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साथ ही बागेश्वर जिला विकास प्राधिकरण व निजी पक्षकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई पर लोक निर्माण विभाग के अधिशाशी अभियंता को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं।

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