देहरादून/ उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त झटका दिया है खबर है कि राज्य के लगभग 15000 पुलिसकर्मियों को मिलने वाली एरियर की तीसरी किस्त पर रोक लगा दी गयी है। छठें वेतनमान की सिफारिशों के तहत उच्चीकृत वेतन ग्रेड पे को लेकर राज्य के हजारों पुलिसकर्मियों को 2006 से एरियर दिए जाने का निर्णय लिया गया जिसे राज्य सरकार की ओर से तीन किस्तों में दिया जाना था फिलहाल सरकार की तरफ से दो किस्त दी जा चुकी हैं वहीं तीसरी किस्त दी जानी बाकी थी।
इस मामले में नैनीताल हाई कोर्ट की ओर से पुलिसकर्मियों को तीन किस्त में एरियर देने के आदेश दिए गए थे परन्तु राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी पुलिस विभाग के करीब 15000 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना था
इसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई स्तर के कर्मचारी शामिल हैं इन कर्मचारियों को एरियर के रूप में कुल ₹700000000 का भार राज्य सरकार पर पर रहा है इसी के चलते राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका लगाई थी सरकार की तरफ से दो किस दी जा चुकी है
इस तरह राज्य सरकार लगभग 40 करोड़ से ज्यादा की धनराशि कर्मचारियों के खातों में डाल चुकी है अब तीसरी किस्त के भुगतान से पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को राहत देते हुए इस पर स्टे लगा दिया है।