देहरादून/ उत्तराखंड के बहुचर्चित स्टिंग मामले को लेकर आज सोमवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई।
इस बीच कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को वॉयस सैंपल देने का फैसला सुनाया। इसके लिए उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने बताया है कि विधायक उमेश शर्मा और द्वाराहाट से मदन बिष्ट को भी नोटिस जारी किए जाएंगे परन्तु संवैधानिक पद पर होने के कारण सीबीआई को पहले पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी। अब सीबीआई अपने स्तर से वॉइस सैंपल लेने का समय तय करेगी।
वर्ष 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका एक स्टिंग करने का दावा वर्तमान विधायक उमेश कुमार ने में किया था। इसके बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया था। इसी बीच एक और स्टिंग सामने आया था इसमें विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा किया गया।
इसमें डॉ. हरक सिंह रावत के भी शामिल होने का दावा किया गया था। दोनों स्टिंग के बारे में उमेश कुमार ने दावा किया था कि हरीश रावत द्वारा सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की डीलिंग की जा रही थी।