उत्तराखंड के इस जिले में कार्यालय में शराब पीने वाले कनिष्ठ अभियंता को किया गया सस्पेंड।

न्यूज 13 प्रतिनिधि चम्पावत

चम्पावत/ जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय चंपावत में कार्यरत कनिष्ठ सहायक दिनेश चंद्र को 10 जुलाई को कार्यालय अवधि के दौरान नशे की हालत में पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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घटना की सूचना पर कोतवाली चंपावत द्वारा उन्हें चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया जहा चिकित्सा अधिकारी डॉ. गौरांग जोशी द्वारा जारी रिपोर्ट में उनके द्वारा मद्यपान करने की पुष्टि की गई। साथ ही पुलिस द्वारा उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत ₹500 का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया।

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 प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर जिला पंचायतराज अधिकारी भूपेंद्र आर्य द्वारा उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 के नियम-4(1) के अंतर्गत दिनेश चंद्र को निलंबित करते हुए उन्हें मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय चंपावत से संबद्ध किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार अनुमन्य जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह कार्यवाही शासकीय कार्यालयों में अनुशासन मर्यादा एवं कार्य संस्कृति बनाए रखने की दिशा में की गई है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया है कि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता विशेष रूप से नशे की अवस्था में कार्य करना अस्वीकार्य है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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