नैनीताल/ अगर आप शराब के शौकीन हैं तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। उत्तराखंड में शराब के बढ़े दामों पर नैनीताल हाईकोर्ट ने जबरदस्त ब्रेक लगा दिया है। सरकार का नोटिफिकेशन कोर्ट में टिक नहीं पाया और फिलहाल शराब पुराने रेट पर ही मिलेगी।
28 नवंबर का फैसला कोर्ट में धड़ाम
राज्य सरकार ने 28 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी करके शराब की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया था।
परन्तु इससे पहले कि दुकानों पर महंगाई का असर दिखता शराब बनाने वाली कंपनी डिस्टलरी मास्टर्स इंडियन व्हिस्की लिमिटेड ने इसे अदालत में चुनौती दे दी।
जानिए हाईकोर्ट ने क्यों लगाई रोक
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई। कोर्ट ने दो टूक कहा- सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर आबकारी नीति नहीं बदली जा सकती इसके लिए नियमावली में संशोधन जरूरी है। यानी सरकार ने जल्दबाजी में नियमों को ताक पर रख दिया ।
नोटिफिकेशन पर स्टे शराब फिलहाल सस्ती ही मिलेगी
कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार के नोटिफिकेशन पर तुरंत रोक लगा दी गई इसका सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं और शराब के शौकीनों को मिला है।
सरकार की बढ़ी टेंशन आबकारी राजस्व बढ़ाने की योजना अधर में अटकी
अगर सरकार दोबारा दाम बढ़ाना चाहती है तो आबकारी नीति में संशोधन करना होगा नियमों के तहत पूरी प्रक्रिया व कानूनी मंजूरी लेनी होगी। हाईकोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया कि बोतल खोलने से पहले सरकार को कानून खोलना पड़ेगा ।
यह समाचार केवल सूचना के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है शराब के सेवन को किसी भी रूप में प्रोत्साहित नहीं करता । शराब स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है और इसके अत्यधिक सेवन से लिवर, हृदय, मस्तिष्क सहित पूरे शरीर को भारी नुकसान पहुंचता है । साथ ही यह दुर्घटनाओं, अपराध और पारिवारिक विघटन का बड़ा कारण बनती है। हम अपने पाठकों से अपील करते हैं कि शराब से दूरी बनाएं संयम बरतें और स्वस्थ जीवन को प्राथमिकता दें ।