उत्तराखंड में न्यूनतम वेतन में हुई बढ़ोतरी, श्रमिकों को एक अक्टूबर से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन।

न्यूज 13 प्रतिनिधि हल्द्वानी

हरिद्वार/ उत्तराखंड में अलग-अलग नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में संशोधन किया गया है श्रम आयुक्त कार्यालय हल्द्वानी की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक एक अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की नई दरें लागू की गई हैं। इसके तहत दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों, औद्योगिक इकाइयों तथा कृषि नियोजनों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं।
दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए अकुशल श्रेणी का कुल न्यूनतम वेतन 13,173 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

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इसमें 634 रुपये महंगाई भत्ता शामिल है। अर्द्धकुशल श्रमिकों का कुल न्यूनतम वेतन 13,914 रुपये और कुशल श्रमिकों का 14,657 रुपये प्रतिमाह होगा। इन दोनों श्रेणियों के लिए भी 634 रुपये महंगाई भत्ता निर्धारित किया गया है। औद्योगिक इकाइयों में 50 या इससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए अलग दरें तय की गई हैं। यहां अकुशल श्रमिकों का कुल न्यूनतम वेतन 13,995 रुपये प्रतिमाह होगा। अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए यह राशि 15,313 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 17,139 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। इन श्रेणियों में महंगाई भत्ता क्रमशः 195, 213 और 239 रुपये शामिल है।

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कृषि नियोजनों में कार्यरत अकुशल श्रमिकों के लिए कुल न्यूनतम वेतन 9,500 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। इसमें 4,300 रुपये महंगाई भत्ता शामिल है जबकि मूल न्यूनतम वेतन 5,200 रुपये है। श्रम आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि नई दरें एक अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। अन्य नियोजनों के लिए भी मूल वेतन और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते से संबंधित आदेश श्रम विभाग की वेबसाइट www.labour.uk.gov.in पर उपलब्ध कराए गए हैं।

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