भवाली के बहुचर्चित नवीन चन्द्र आर्य हत्या काण्ड में तीनों हथियारों को कोर्ट ने सुनवाई आजीवन कारावास की सजा।

न्यूज़ 13 प्रतिनिधि नैनीताल

नैनीताल/ भवाली क्षेत्र के चर्चित नवीन चंद्र आर्य हत्याकांड में अदालत ने बड़ा और अहम फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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उक्त सनसनीखेज मामला 20 दिसंबर 2021 की रात का है जब तिरछाखेत मार्ग पर नवीन चंद्र आर्य की पत्थरों से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मृतक और मुख्य आरोपी मोहित कुमार आर्य के बीच विवाद की शुरुआत एक शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर हुई थी जो बाद में रंजिश में बदल गई। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने मिलकर हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया।

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अदालत ने भवाली निवासी मोहित कुमार आर्य, आकाश सिंह और नीलेश कुमार आर्य को दोषी ठहराया। मामले में सबसे अहम साक्ष्य आकाश सिंह के मोबाइल से बरामद एक वीडियो रहा जिसमें आरोपी मृतक के साथ मारपीट करते हुए नजर आए। इस वीडियो की पुष्टि एफएसएल चंडीगढ़ की जांच में भी हुई इसके अलावा, पुलिस जांच के दौरान आरोपियों के कपड़ों और जूतों पर मिले खून के धब्बों ने भी केस को मजबूत किया। एफएसएल देहरादून की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि यह खून मृतक का ही था। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों की पुष्टि हुई जो पत्थरों से किए गए वार के कारण आई थीं।

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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम सिंह रौतेला ने प्रभावी पैरवी की जबकि बचाव पक्ष ने साक्ष्यों पर सवाल उठाए। हालांकि अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों को ठोस मानते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि दोषियों से वसूले गए कुल 1.5 लाख रुपये मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे। फैसले के बाद तीनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

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