नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकतंत्र को मिलेगी मजबूती, महिलाओं की बढ़ेगी भागीदारी आशा नौटियाल।

न्यूज 13 प्रतिनिधि रुद्रप्रयाग

रुद्रप्रयाग/ केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” पर अपने विचार रखते हुए इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग में आयोजित कार्यक्रम में विधायक आशा नौटियाल ने जिला अध्यक्ष भारत भूषण भट्ट एवं अन्य महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना।

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इसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने इस अधिनियम की विशेषताओं पर प्रकाश डाला।

अधिनियम पर क्या कहा नौटियाल ने

उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण और युगांतरकारी कदम है। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं की भूमिका

नौटियाल ने कहा कि इस पहल से महिलाएं केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं रहेंगी बल्कि नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगी।

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इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक समावेशी और प्रभावी बनेगी।

 प्रभाव और महत्व

उन्होंने बताया कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, जल और स्वच्छता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता मिलेगी। स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण के सकारात्मक परिणाम पहले ही देखे जा चुके हैं।

केंद्र सरकार की योजनाएं

 केंद्र सरकार की अलग-अलग योजनाओं जैसे

जनधन योजना

उज्ज्वला योजना

स्वच्छ भारत मिशन

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स्वयं सहायता समूह का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

 कार्यक्रम में मौजूद लोग

इस अवसर पर दर्शनी पवार, सुमन जमलोकी, रंजना रावत, सतेन्द्र बर्वाल, अर्चना चमोली
सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है?

1– यह महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने वाला कानून है।

केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल।

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