नैनीताल/ नैनीताल हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश व हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) अनुज कुमार संगल को निलंबित कर दिया है। उन पर हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार रहते अपने अधीन कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का उत्पीड़न करने का आरोप है। इससे त्रस्त होकर कर्मचारी ने जहर का सेवन कर लिया था।
हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल आशीष नैथानी की ओर से निलंबन आदेश जारी हुआ है। आदेश में कहा गया है कि अनुज कुमार संगल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्रप्रयाग के खिलाफ कुछ आरोपों पर अनुशासनात्मक जांच पर विचार किया जा रहा है। उनके खिलाफ उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 2003 के नियम 7 के तहत नियमित जांच शुरू की जाएगी।
इसलिए अनुज कुमार संगल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आरोप है कि संगल ने रजिस्ट्रार (विजिलेंस) रहते हुए घर पर तैनात चतुर्थ श्रेणीकर्मी हरीश अधिकारी से गाली-गलौज व सेवा से हटाने की धमकी देकर प्रताड़ित किया।