देहरादून/ नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य में एएनएम की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में एएनएम की चयनित सूची में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।
कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में 824 एएनएम की नियुक्ति का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। दरअसल चिकित्सा चयन आयोग की ओर से भर्ती प्रक्रिया का परिणाम घोषित कर जनपदों के सीएमओ स्तर पर अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन किया जाना था।