दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की केजरीवाल की अंतरिम जमानत, लगाया जूर्माना।

न्यूज़ 13 ब्यूरो/ दिल्ली हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अरविंद केजरीवाल के लिए सभी आपराधिक मामलों में अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। कोर्ट ने न सिर्फ इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया बल्कि अर्जी लगाने वाले आवेदनकर्ता पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

यह भी पढ़ें 👉पिथौरागढ़ में भीषण सड़क दुघर्टना में 4 लोगों की मौत 200 मीटर गहरी खाई में समाया वाहन।

दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके मांग की गई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सभी आपराधिक मामलों में असाधारण रूप से अंतरिम जमानत दे दी जाए। पीआईएल में कहा गया था कि केजरीवाल जब तक मुख्यमंत्री हैं या ट्रायल पूरा नहीं हो जाता है उन्हें सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी जाए।

यह भी पढ़ें 👉उतराखंड के 5 जनपदो के लिए आधी तूफान बारिश व बिजली चमकने का मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी।

दिल्ली हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा अदालत ऊंचे पद पर बैठे शख्स के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। कोर्ट के आदेश पर कोई न्यायिक हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती लंबित है। वह कदम उठा रहे हैं और उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून सबके लिए एक ही है।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *