बागेश्वर, हरीश ऐठानी की सदस्यता समाप्त करने सम्बन्धी आदेश को नियम विरुद्ध पाते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने किया खारिज।

न्यूज़ 13 प्रतिनिधि नैनीताल

नैनीताल/ उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर के जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठाणी की सदस्यता समाप्त करने के शासन के फैसले को नियमानुसार न मानते हुए इस आदेश को रद्द कर दिया है। हरीश ऐठाणी पर साल 2014 से 2019 तक जिलापंचायत अध्यक्ष रहते वित्तीय अनियमितताएं करने के आरोप थे।

यह भी पढ़ें 👉 कैंचीधाम में बाईपास सड़क का सर्वे हुआ पूरा, धाम बनेगा नया ब्रिज।

इन आरोपों की पुष्टि होने के बावजूद हरीश ने जिलापंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जीता भी ।इन शिकायतों के आधार पर शासन ने मई 2023 में उनकी जिला पंचायत सदस्यता रद्द करने की घोषणा कर दी। हरीश ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

यह भी पढ़ें 👉 बागेश्वर, एक युवती और दो युवकों को पोक्सो मामले में 20 वर्ष का कठोर कारावास।

इस मामले में न्यायालय ने पिछले हफ्ते सुनवाई पूरी की और निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने हरीश ऐठाणी की सदस्यता समाप्त करने सम्बन्धी आदेश को नियम विरुद्ध पाते हुए खारिज कर दिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *