चमोली, जिले के गैरसैंण में नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले 21 वर्षीय युवक को पुलिस ने किया गिरफतार।

न्यूज़ 13 प्रतिनिधि अरुण मिश्रा चमोली

चमोली/ नाबालिग से दुष्कर्म के जघन्य अपराध में चमोली पुलिस ने त्वरित कठोर कार्रवाई की है। पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज गंभीर अपराध में गैरसैंण पुलिस ने महज 10 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 15 जनवरी 2026 को वादी द्वारा कोतवाली गैरसैंण में लिखित तहरीर दी गई जिसमें आरोप लगाया गया कि गौरव सिंह पुत्र स्वर्गीय श्याम सिंह निवासी ग्राम मटकोट थाना गैरसैंण उम्र 21 वर्ष ने उनकी नाबालिग पुत्री के साथ गलत कृत्य किया जिससे वह गर्भवती हो गई।

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तहरीर के आधार पर कोतवाली गैरसैंण में तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 03/2026, धारा 64 बीएनएस एवं 5/6 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना महिला उपनिरीक्षक सरोज नौटियाल को सौंपी गई। नाबालिग से जुड़े इस अत्यंत संवेदनशील प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जनपद चमोली सुरजीत सिंह पँवार ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के स्पष्ट निर्देश दिए।

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आदेशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गैरसैंण के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 10 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया । चमोली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिला व नाबालिगों से संबंधित अपराधों के विरुद्ध जनपद में शून्य सहनशीलता की नीति के तहत सख़्त और प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी ।

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