देहरादून/ ओमीक्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए शासन ने जारी किए आदेश। रात्रि 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा कर्फ्यू, जिसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
राज्य में Night Curfew रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान निम्नलिखित सेवाए (24×7) संचालित रहेगी।:-
समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) (24×7) संचालित रहेंगी।
सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति (24×7) है।
तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर।
पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।
राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएँ।
डाकघरों सहित डाक सेवाएं।
दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं/डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।
कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं।
सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अन्दर एवं बाहरी राज्यों से (Intra-state and Inter state) आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी एस०ओ०पी० के अधीन जारी रहेगा।
सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने/उतारने की (24×7) अनुमति है।
कोविड-19 के New Variant (B.I.1.529) Omicron के नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।:-
सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति (24×7) है।
सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर/रिटलेर दुकानों को गोदामों में सामान को लोड करने/उतारने की दैनिक रूप से (24×7) अनुमति है।
रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों/टैक्सियों/ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज/टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन (24×7) की अनुमति दी जाएगी।
विक्रम, ऑटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति (24×7) है।
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ SOPs और COVID प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति (24×7) होगी।
आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और COVID-19 प्रबंधन में शामिल सरकार/स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति (24×7) होगी।
निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति (24×7) है।
जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में SOP का सख्ती से पालन किया जा रहा है, एवं औद्योगिक इकाई/कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत करायेंगे।
उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे। पूर्व में जारी शेष दिशा-निर्देश यथावत् रहेंगे। उपर्युक्त आदेश दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 से अग्रिम आदेश तक प्रभावी होंगे।