बागेश्वर/ कोतवाली बैजनाथ क्षेत्र के ग्राम चनौली में प्रस्तावित नाबालिग बालिका के विवाह को बागेश्वर पुलिस की तत्परता से समय रहते रुकवा दिया गया। यह कार्रवाई एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) महिला हेल्प लाइन, बाल कल्याण समिति (CWC) एवं वन स्टॉप सेंटर की संयुक्त टीम द्वारा की गई।
दिनांक 02 फरवरी 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम चनौली निवासी एक नाबालिग लड़की की शादी फरवरी माह के तृतीय सप्ताह में तय की गई है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी डीसीआरबी निरीक्षक टी. आर. बगरेठा और प्रभारी AHTU/महिला हेल्प लाइन उ0नि0 मीना रावत के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान बालिका की जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया गया जिसमें उसकी आयु 18 वर्ष से कम पाई गई। इसके बाद टीम द्वारा तत्काल प्रभाव से बाल विवाह को रुकवाया गया। पुलिस एवं संबंधित विभागों द्वारा बालिका के परिजनों की काउंसलिंग करके बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी दी गई।
काउंसलिंग के बाद परिजनों ने लिखित रूप से आश्वासन दिया कि वे पुत्री का विवाह बालिग होने के बाद ही करेंगे। इसके बाद ग्राम चनौली में पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को बाल विवाह, महिला सुरक्षा, बाल अपराध, मानव तस्करी, साइबर अपराध, नशा मुक्ति, यातायात नियमों सहित डायल-112, 1090, 1098 एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उत्तराखण्ड पुलिस एप एवं महिलाओं के लिए उपयोगी “गौरा शक्ति फीचर” के बारे में भी विस्तार से जागरूक किया गया।