दिल्ली/ राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज शुक्रवार को धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व आम आदमीर पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने जैन के देश से बाहर जाने कोर्ट ने रोक लगाई है। सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए धन शोधन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी का मामला 2017 में सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के बाद सामने आया था।
वहीं, सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने आरोपियों और ईडी की ओर से आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। सत्येंद्र जैन के वकील ने अदालत से कहा था कि उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि यदि सत्येंद्र जैन को रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा है। अभी भी मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है, पूरा होना तो दूर की बात है। सत्येंद्र जैन जमानत के हकदार हैं। जैन मामले में गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे, मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे और भारत से बाहर की यात्रा नहीं करेंगे।
आप नेता सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 तथा 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाईं। इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। मामले में सत्येंद्र जैन के अलावा उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, मैसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, मैसर्स प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया है।