अब बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले प्रवासियों को 7 दिन तक अनिवार्य रूप से आइसोलेशन में रहना होगा।

NEWS 13 प्रतिनिधि देहरादून:-

कोविड 19 के संक्रमण के कम होने के बाद भी राज्य में सख्ती जारी है। राज्य सरकार ने 6 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने का निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट को लेकर भी सरकार सतर्क है। सरकार ने इसे लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं।

राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों को विशेष तौर पर सुरक्षित रखना चाहती है। इसके लिऐ सख्त नियम भी बनाए गए हैं। राज्य में ग्रामीण इलाकों में आने वाले प्रवासियों को 7 दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा। नई एसओपी के अनुसार बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव वापस आने वाले प्रवासियों द्वारा कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु पिछले वर्ष की भांति ग्राम पंचायत-ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में अनिवार्य रूप से 7 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा।

S.O.P

आइसोलेशन पूर्ण होने के उपरांत कोविड-19 के लक्ष्यण नहीं मिलने पर ही उन्हें घर जाने की अनुमति दी जाएगी। उपरोक्त क्वारंटाइन फैसेलिटी संचालन पर (पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था बिस्तर) आदि पर आने वाले का भुगतान ग्राम पंचायत को स्टेट फाइनेंस कमिशन से प्राप्त निधि से वहन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि एवं सीएमआरएफ से विलेज क्वारंटाइन फैसिलिटी में होने वाला व्यय ग्राम पंचायत को प्रदान किया जाएगा। दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण और कोरोना नेगटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य की हुई है।

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