जानिए एक जुलाई से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में क्या परिवर्तन हो रहा और बदले नियमों से आपको क्या सुविधा मिलेगी।

NEWS 13 प्रतिनिधि देहरादून:-

एक जुलाई से ड्राइविंग लाइसेंस का पूरे देशभर में नया नियम लागू होने जा रह हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ आफिस जाकर टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राष्ट्रीय सडक़ व परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी नए नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जिसने किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से टेस्ट पास किया है। उसे लाइसेंस के लिए अप्लाई करते वक्त आरटीओ में होने वाले ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। मतलब उसे आरटीओ आफिस मे नहीं जाना होगा उसका प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के सर्टिफिकेट के आधार पर बना दिया जाएगा।

एक जुलाई से नए नियम लागू हो जाएंगे। जिसके तहत उन प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स को ही काम करने की अनुमति देंगे जिन्हें राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से मान्यता मिली हो। इन सभी प्रशिक्षण सैन्टरो की अवधि पांच साल के लिए होगी। फिर उन्हें सरकार से रिनुअल करवाना होगा। ट्रेनिंग देने वाले को कम से कम 12वीं पास होना और पांच साल का अनुभव होना अनिवार्य है।

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