


रुद्रपुर:- उत्तराखंड सरकार ने जिलाधिकारियों को स्थिति को देखते हुए फैसला लेने की छूट दे दी है। देहरादून, नैनीताल चम्पावत के बाद ऊधमसिंह नगर जिले में भी 26 अप्रैल से 3 मई तक कर्फ्यू के आदेश जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने दे दिए हैं। वही कर्फ्यू की अवधि में जरूरी वस्तुओं की दुकानें केवल सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी।
जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया है कि हवाई जहाज ट्रेन और बस से यात्रा करने के लिए बैंकट हॉल सामुदायिक और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों को लेकर आ रहे वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबंधों में छूट रहेगी।
किसी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो पाएगे। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कर्मचारियों एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
औद्योगिक इकाइयों तथा उनके वाहन व कार्मिकों को आने जाने की छूट रहेगी। रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।
फल सब्जी की दुकाने, डेरी, बेकरी, मीट मछली की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने, बीज, कृषि रसायन व उर्वरक, कृषि यन्त्र की दुकाने एवं राजकीय कृषि निवेश केन्द्र तथा पशुचारे की दुकाने प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहैगी। पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति, मेडिकल स्टोर तथा हाईवे पर स्थित मोटर मैकेनिक दुकाने कर्फ्यू के प्रतिबन्ध से मुक्त रखते हुए 24 घंटे पुरे सप्ताह खुली रहेंगी। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनो तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी आने जाने में छूट रहेगी। गेहूँ क्रय खरीद केन्द्र व उससे सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी।








