उत्तराखंड में अब शादी में 50 लोग हो पाएंगे समलित अन्य कार्यों के लिए भी सरकार ने दी नियमों में ढील पढ़िए पूरी ख़बर।

NEWS 13 प्रतिनिधि देहरादून:-

कोविड-19 कर्फ्यू को राज्य में 22 जून तक बढ़ाने के साथ ही कई कामो में सरकार ने छूट भी दी है शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक अब शादीयों में 50 लोग समलित हो पाएगे लेकिन सभी की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव वाले नियम को लागू रखा गया है। इसके अलावा उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य रहेगा।

वही शहरों में अब फुल सवारी की क्षमता के साथ विक्रम और आटो को दौड़ने की अनुमति भी मिल गई है। साथ ही बाजार सप्ताह में 3 दिन जबकि मिठाई की दुकान सप्ताह मे 5 दिन खोलने की अनुमति दी गई है साथ ही रुद्रप्रयाग जनपद के लोग बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन कर पाएंगे जबकि उत्तरकाशी जिले के लोग गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर सकेंगे इसके अलावा चमोली जिले के लोगों को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने की अनुमति मिल गई है। लेकिन सभी को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर यात्रा करनी होगी।

दूसरी ओर लंबे समय से बंद पड़ी राजस्व अदालतों को भी खोलने को लेकर प्रतिदिन अधिकतम 20 मामलों की सुनवाई करने के लिए भी एस ओ पी में प्रावधान किया गया है शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक के मुताबिक अब अंत्येष्टि संस्कार में भी 50 लोग शामिल हो सकेंगे लेकिन इसके लिए भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव अनिवार्य नहीं है।

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