


NEWS 13 प्रतिनिधि देहरादून:-
उतराखंड में कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक रहेगा जारी। हालांकि इस कर्फ्यू में कुछ राहत लोगों को मिलेगी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी अपने जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के संक्रमण की स्थिति का आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार आदेश जारी करेंगे। पहले की तरह कोरोना कर्फ्यू 8 जून सुबह 6 बजे से 15 जून सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों मे कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए जिलाअधिकारी फैसला ले सकते हैं।
इसके अलावा पहले की तरह दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को 72 घंटे पुरानी कोरोना नेगटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। साथ ही देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर भी पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। कोरोना वैक्सीनेशन भी जारी रहेगा। कर्फ्यू के समय कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जा रहे लोगों को छूट दी जाएगी। साथ ही लोगो को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी।
कोविड 19 के संक्रमण को देखते हुए शादी में केवल 20 लोगों को ही एंट्री मिलेगी। सभी के पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होना भी अनिवार्य है। राज्य में राशन की दुकानें सिर्फ नौ और 14 जून को सुबह आठ से एक बजे दोपहर तक ही खुलेंगी। इसके अलावा सेनेटरी व किताबों की दुकानें भी नौ और 14 जून को खुलेंगी। इसके अलावा खाद्य पैकेजिंग, रेडिमेड एकल रूप में, दर्जी की दुकानें, चश्में की दुकानें, साइकिल स्टोर, मोटर पार्ट्स, की दुकानें 11 जून को ही खुलेंगी। फोटो कांपी और टिंबर मर्चेंट की दुकानें नौ जून को ही खुलेंगी। शराब की दुकानें नौ जून, 11 और 14जून को खुलेंगी। रोजाना की तरह आपत वस्तुओं की दुकाने 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेगी।



