उत्तराखंड में अब घर बनाने के लिए लागू होंगे नए नियम देखिए क्या निर्णय लिए गए बैठक में।

NEWS 13 प्रतिनिधि देहरादून:-

प्रदेश के शहरी विकास आवास मंत्री बंशीधर भगत ने विधानसभा स्थित कक्ष में शहरी विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बीच आवश्यक निर्देश देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नगर विकास की योजना को जनता की सुविधा की दृष्टि से और उपयोगी बनाया जाए। मंत्री ने कहा विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत नक्शा पास कराने संबंधित शुल्क में कमी का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जायेगा।

अभी तक विनियमित क्षेत्र के बाहर घर बनाने के लिए नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन कोई अपना नक्शा पास कराना चाहता है तो इसे प्राधिकरण को पास करने के निर्देश दिये गये हैं। विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत सबडिविजनल शुल्क पांच प्रतिशत से एक प्रतिशत करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जायेगा। बैठक में तय किया गया कि नगर पालिका एवं नगर निगम के विस्तार किये हुए क्षेत्र में व्यवसायिक और आवासीय शुल्क नहीं लिया जायेगा। लोहाघाट नगर पंचायत का उच्चीकरण करके नगर पालिका बनाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जायेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *