


कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम हेतु उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार जनपद में अपराह्न 2:00 बजे आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों/ दुकानों को बंद रखे गए हैं, ताकि लोगों की आवाजाही कम रहे जिससे संक्रमण न फैले। सुक्रवार को जिला अधिकारी आनन्द स्वरूप एवं पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह ने संयुक्त रूप से पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में नगरीय क्षेत्र का अपराह्न 2 बजे बाद पैदल भ्रमण कर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 3 दुकानें अपराह्न 2 बजे के बाद भी खुली पाई गई । जिन पर पुलिस एक्ट की कार्यवाही की गई। तथा 51b आपदा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई। जिसकी चालानी रिपोर्ट न्यायालय को भेजी जाएगी। निरीक्षण के दौरान एक व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीता हुवा पाया गया, और मास्क भी नहीं था,उसका तम्बाकू अधिनियम व बिना मास्क पर चालान किया गया है।
जिलाधिकारी ने पुनः नगरीय क्षेत्र के सभी व्यापारियों से अपील की है कि वह अपराह्न 2 बजे बाद अपने प्रतिष्ठान बंद रखें,और इस कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में सहयोग प्रदान करें। जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि वह सायं 7 बजे से प्रात: 5 बजे तक लगाए गए पूर्ण बंद कर्फ्यू का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।








