


NEWS 13 प्रतिनिधि सोमेश्वर:-
थाना सोमेश्वर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण:-
( 1 ) कोविड -19 की नई गाईड लाईन का पालन करने हेतु थाना सोमेश्वर पुलिस द्वारा जनता से अपील:-
थानाध्यक्ष द्वारा थानाक्षेत्रान्तर्गत माईक्रो केन्टेंमेन्ट जोन ग्राम अधुरिया भ्रमण किया गया इस दौरान ग्राम पहरी दीप कुमार द्वारा थानाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह बिष्ट को सूचित किया था कि गाँव में एक एकल असहाय बुजुर्ग व्यक्ति श्री गोविन्द सिंह अल्मियां उम्र करीब 70 वर्ष पुत्र स्व 0 श्री दीवान सिंह अल्मियां भी निवास करते हैं उनकी कोई सन्तान नहीं है और भरण – पोषण करने वाला कोई व्यक्ति भी परिवार में नहीं है, जिसके उपरान्त थानाध्यक्ष द्वारा एकल बुजुर्ग के घर पर जाकर उनका हालचाल पूछा गया तथा उन्हें आवश्यक खाद्य सामाग्री आटा, चावाल, दाल मसाले, सरसो तेल एवं सब्जियों उपलब्ध करायी गई और उन्हें भविष्य में भी किसी प्रकार की दिक्कत होने पर भरपूर पुलिस सहायता का आश्वासन दिया गया तथा गाँव में निवास करने वाले माईक्रो केन्टोमेंट जोन में लोगों को कोविड़ 19 की नई गाईड लाईन का पालन करने, अपने घरों में रहने, मास्क का प्रयोग करने तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने एवं अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने के लिए निर्देशित किया गया।
( 2 ) कोविड -19 के नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही:-
थाना सोमेश्वर पुलिस द्वारा कोविड़ -19 के नियमो का उल्लंघन करने वाले 88 व्यक्तियों के विरुद्ध महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे मौके 10,400 / – रुपया संयोजन शुल्क वसूल किया गया, जिसमें से 04 व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के घूमता पाया गया था जबकि 84 व्यक्ति सोशलडिस्टैन्स के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाये गये , इस दौरान जरुरतमन्द लोगों को नि:शुल्क मास्क भी वितरित किये गये तथा क्षेत्र में अनाउन्मैन्ट कर लोगों से कोविड -19 के नियमों का पालन करने का अनुरोध किया गया।
( 3 ) कोविड -19 महामारी संक्रमण के दौरान शराब पीकर न्यूसैन्स फैलाने वाले एक व्यक्ति एवं सड़क पर सामान फैलाकर मार्ग अवरुद्ध करने वाले एक अन्य व्यक्ति सहित कुल 02 व्यक्तियों का पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान करते हुए मौके पर उनसे 750 / – रुपया जुर्माना वसूल किया गया।
कुल चालान:- थाना सोमेश्वर पुलिस द्वारा नियम / कानून का उल्लंघन करने वाले कुल 90 व्यक्तियों का विभिन्न अधिनियम के तहत चालान करते हुए कुल 11,150 / रूपया जुर्माना वसूल किया गया है।








