


NEWS 13 प्रतिनिधि अल्मोड़ा:-
कोविड़ संक्रमण की रोकथाम तथा इससे बचाव के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन की अधिनियम की धारा 30(2) का एवम V, धारा 34 (B) (C) एवम (M) के अन्तर्गत आपदा की रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु आवश्यक उपाय तथा Utttarakhand Epidemic Diseases COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 के अन्तर्गत पूर्व में जारी इस कार्यालय के आदेश संख्या •47 / कोरोना / जि०आoप्रब० प्राधि0 / 2020-21 दिनांक 21 अप्रैल 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न आदेश निर्गत किये जाते हैं।
1. जनपद में अग्रिम आदेशों तक आज दिनाँक 07 मई 2021 की सायं 05 बजे से प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः कर्पयू रहेगा। समस्त शासकीय एवं अशासकीय, केन्द्रीय कार्यालय, बैंक आदि बन्द रहेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़ते हुए इस दौरान व्यक्तियों एवं वाहनों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी तथा निम्नलिखित गतिविधियों हेतु छूट रहेगी।
• राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही। मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों हेतु।
• शादी और संबंधित समारोहों जिस हेतु अनुमति प्राप्त की गयी हो के लिए बैंक हॉल / सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों / वाहनों की आवाजाही हेतु निर्धारित समय में प्रतिबंधों से छूट प्रदान की जायेगी।
2. शनिवार को जरुरी और आवश्यक सेवा प्रदाता (सब्जी, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पम्प, डेयरी) की दुकानें दोपहर 12:00 बजे तक खुली रहेंगी तथा रविवार को केवल मेडिकल स्टोर एवं उक्त आदेश दिनाँक 07 मई 2021 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा। पेट्रोल पम्प खुले रहेगें।
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट / जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, अल्मोड़ा संख्या – 61 / कोरोना / जि० आ०प्रब०प्राधि0 / 2020-21 दिनांक 07 मई, 2021:-
प्रतिलिपि:- निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा।
4. मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा।
5. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जनपद अल्मोड़ा।
6. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद अल्मोड़ा।
7. जिला सूचना अधिकारी अल्मोड़ा।








