उतराखंड सरकार की अबकारी नीति पर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश।

न्यूज़ 13 प्रतिनिधि नैनीताल

देहरादून/ राज्य सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रक्रिया को रोकने के आदेश दिए है 31 मार्च से मौजूदा समय में संचालित हो रहा है।

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शराब ठेकों का समय समाप्त होने के बाद 1 अप्रैल से आबकारी विभाग राजस्व के दृष्टिगत नए सिरे से शराब ठेके संचालित करना चाहता था वहीं दुकानदार प्रक्रिया में ठेका रिन्यू की दी गई समय सीमा को कम बता रहे थे लिहाजा उन्होंने अदालत का रुख किया था आबकारी नीति जो कि वर्ष 2023-24 के लिए जारी हुई है इस पॉलिसी वह इसके नियमों पर अदालत की कोई भी रोक नहीं है अदालत ने सिर्फ समय की कमी मांग को आधार मानते हुए फिलहाल प्रक्रिया को रोकने के आदेश दिए हैं।

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आबकारी विभाग ने 29 मार्च को रिन्यू की अंतिम तारीख रखी है और 31 मार्च को लॉटरी की तारीख घोषित की है सवाल यह भी उठता है की आबकारी विभाग द्वारा अभी तक शराब के ब्रांड के स्लेब तक घोषित नहीं किए गए है ऐसे में कैसे शराब कारोबारी बिना पता किए कि उनकी दुकान में कितना कोटा होगा अपनी दुकान को रिन्यु कर सकते थे जिसके लिए मामला कोर्ट तक पहुंच गया हालांकि आनन फानन में विभाग ने स्लेब कि लिस्ट जारी की है।

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वही आबकारी विभाग के सूत्रों की माने तो लगभग 1 हफ्ते का और वक्त ठेका स्वामियों को दिया जा सकता है अभी भी कुछ ठेका स्वामियों के द्वारा आबकारी विभाग का राजस्व पूर्ण रूप जमा नहीं किया है सचिव आबकारी हरिचंद सेमवाल ने बताया है की अदालत से पॉलिसी पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी अथवा रोक नहीं आई है समय को लेकर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं इस बाबत जल्द ही हाईकोर्ट में विभाग अपना जवाब प्रस्तुत करेगा।

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