उत्तराखंड में 25 दिसंबर से लागू हो सकती है आचार संहिता।

न्यूज 13 प्रतिनिधि देहरादून

देहरादून/ उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियो के बीच मेयर, पालिकाध्यक्ष के साथ ही नगर पंचायत अध्यक्षों के पदों पर आरक्षण की स्थिति लगभग साफ हो गई है। शनिवार शाम ही शासन ने इसके संबंध में अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है।

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आज शासन स्तर से सभी निकायों में वार्ड सदस्यों और पार्षदों के आरक्षण से संबंधित अनंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। 22 दिसंबर को आपत्तियों का निस्तारण होना है। संभावना जताई जा रही है कि राज्य में 25 दिसंबर से निकाय चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है।

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बताया जा रहा है कि राज्य 20 जनवरी तक निकाय चुनाव संपन्न कराने की दिशा में काम चल रहा है।

सात दिन का मिलेगा समय

उत्तराखंड में नगम निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में वार्डों के स्तर पर जिलाधिकारियों को आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर प्रस्ताव शासन को देने के निर्देश निदेशालय के स्तर से दिए जा चुके हैं।

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जिला स्तर पर जिलाधिकारी 14 दिसंबर तक निकायों में वार्डों का प्रस्ताव तैयार करेंगे। 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक सात दिनों में आपत्ति एवं दावों के लिए अंतिम अधिसूचना जारी करेंगे। 22 दिसंबर को दावों एवं आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी।

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