रिजर्व बैंक ने इस बैंक के खिलाफ उठाए सख्त कदम रद्द किया बैंकिंग लाइसेंस

न्यूज़ 13 ब्यूरो

उतर प्रदेश/ गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बैंक ने पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने की वजह से यह फैसला लिया है। आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को भी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए कहा है।

यह भी पढ़ें 👉 पहले भी हो चुकी है एसी घटना, मुख्य वन संरक्षक बोलें में भी बाल-बाल बचा हूं।

प्रत्येक जमाकर्ता केवल जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से अपनी जमा राशि की 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। आरबीआई ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक लगभग 99.51 फीसदी जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

यह भी पढ़ें 👉 केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर बना ढाबा टुटा मलवे में दबे 7 श्रद्धालु।

आरबीआई ने विवरण देते हुए कहा कि सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। आरबीआई ने कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। ऐसे में अगर बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को आगे भी जारी रखने की अनुमति दी गई तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

यह भी पढ़ें 👉 आईएफएस अधिकारियों पर की गई कार्यवाही वापस लेने की मांग।

लाइसेंस रद्द करने के परिणामस्वरूप पूर्वांचल सहकारी बैंक को ‘बैंकिंग’ व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें अन्य बातों के अलावा जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है आरबीआई ने यह भी बताया कि डीआईसीजीसी (30 मई, 2024 तक) बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमाकृत जमा का 12.63 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *