बीजेपी के बलात्कारी विधायक को कोर्ट ने सुनवाई 25 साल की सजा, 10 लाख का लगाया जुर्माना

न्यूज़ 13 ब्यूरो

 सोनभद्र/ नौ साल तक चले मुकदमे के बाद आखिरकार आज अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी भाजपा विधायक को सजा का ऐलान कर दिया। उसे 25 साल की सजा के साथ दस लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद अब भाजपा विधायक की सदस्यता भी रद्द हो सकती है।

यह भी पढ़ें 👉 लोहाघाट, वर्षों से भवन कर जमा नहीं करने वाले भवन स्वामियों व कार्यालयों की कटेंगी आरसी।

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने बीते दिनों दोषी करार दिया था। आज फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने बीजेपी विधायक को 25 साल कैद की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने के 10 लाख रुपए पीड़िता के पुनर्वास के लिए दिए जाएंगे।

यह भी पढ़ें 👉 महिला जज की आप बीती जज रात को बुलाते थे अपने घर पर, सुप्रीम कोर्ट से मांगी इच्छा मृत्यु।

उत्तर प्रदेश की अंतिम विधानसभा दुद्धी-403 (अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित) के वर्तमान विधायक रामदुलार गोंड के खिलाफ 4 नवंबर 2014 को इस क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी ने दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि विधायक उससे लगातार एक साल से दुष्कर्म कर रहा था। उस समय पीड़िता की उम्र मात्र 15 साल थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार वारदात के समय रामदुलार गोंड की पत्नी सुरतन देवी ग्राम प्रधान थीं और रामदुलार गोंड की छवि एक दबंग नेता की थी।

यह भी पढ़ें 👉 नैनीताल, बिना चिन्हित किए सीधे वन्य जीव को मारने वाले आदेश के बाद हाइकोर्ट ने वन विभाग को लगाई कड़ी फटकार।

 इसके बाद रामदुलार गोंड का सियासी कद लगातार बढ़ता चला गया और साल 2022 में वह भाजपा के दुद्धी विधानसभा से विधायक निर्वाचित हो गया। इसी दौरान मुकदमे की विवेचना भी लगातार चलती रही और विधायक बनने से कुछ ही दिनों पहले ही पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी थी। विधायक बनने के बाद भी रामदुलार गोंड लगातार न्यायालय में प्रस्तुत होते रहा और अपना पक्ष भी रखते रहा परन्तु बीती 12 दिसंबर 2023 को एमपी-एमएलए कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ऐहसानुल्लाह खान की अदालत में उसे नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया गया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

यह भी पढ़ें 👉 हल्द्वानी तहसील में नायब नाजिर ने कर डाला 42 लाख का गबन, जिलाधिकारी के आदेश के बाद नायब नाजिर पर हुआं मुकदमा दर्ज।

पीड़िता के वकील विकास शाक्य ने बताया कि न्यायालय ने
दुद्धी विधायक को अधिकतम सजा सुनाते हुए 25 साल कैद
की सजा सुनाई और 10 लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माने
की राशि पीड़िता को पुनर्वास के लिए दी जाएगी। बता दें कि
सजा के ऐलान के बाद भाजपा विधायक की सदस्यता जा
सकती है। नियम है कि दो या ज्यादा वर्ष की सजा होने पर
विधानसभा सदस्यों की विधायकी रद्द हो जाती है। हाल ही में
आजम खान, उमर अब्दुल्ला की सदस्यता सजा होने के बाद
रद्द की जा चुकी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *