नैनीताल/ मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य के जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमिताओं के मामले में सरकार को जांच रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मात्र 10 दिन की मोहलत दी है।
उल्लेखनीय है कि हरिद्वार निवासी प्रियांशु त्यागी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वर्ष 2020 में जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के 423 पदों के लिए शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है।
इस मामले की सुनवाई में राज्य के सहकारिता सचिव वीबीआर पुरषोत्तम और प्रकरण की जांच कर रहे नीरज बेलवाल अदालत में पेश हुए। साथ ही सरकार की ओर से सभी जिलों की जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की गयी। सचिव ने अदालत को बताया कि तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को सौंप दी गयी है।
यह भी कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उन्होंने अदालत से आवश्यक कार्यवाही के लिए एक महीने का समय मांगा परन्तु अदालत ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया और सरकार को जांच रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई के लिए मात्र 10 दिन की ही मोहलत दी। मामले में अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी।