नैनीताल/ उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने काशीपुर में बरखेड़ा पांडे गांव की सीलिंग भूमि के मामले में पूर्व में दिए गए आदेश का पालन न करने पर काशीपुर के एसडीएम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोक दिया जुर्माने की राशि को उसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एसडीएम को शपथ पत्र दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए उन्हें 20 जुलाई को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने को भी कहा है।
मामले के मुताबिक काशीपुर के बरखेड़ा पांडे के पूर्व प्रधान सरफराज ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बरखेड़ा पांडे गांव में लगभग 13.87 एकड़ सीलिंग की भूमि है। इस सीलिंग की भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके इसे गैर कानूनी तरीके से बेच दिया है। उच्चाधिकारियों से शिकायत की परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि सीलिंग भूमि को नहीं बेचा जा सकता है।
इस नोटिस को कश्मीरी देवी और परमहंस ने याचिका दायर कर चुनौती दी। इस पर न्यायालय ने पिछली तिथि पर एसडीएम काशीपुर को उनके प्रत्यावेदनों के निस्तारण के आदेश दिए थे परन्तु इस आदेश का पालन नहीं हुआ और ना ही एसडीएम की तरफ से कोई शपथ पत्र कोर्ट में पेश किया गया। इस पर न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए आदेश का पालन नहीं करने पर एसडीएम पर 25 हजार का जुर्माना लगाते हुए 20 जुलाई को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं।