नैनीताल हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले में खड़िया खनन पर लगाई रोक।

न्यूज 13 प्रतिनिधि नैनीताल

बागेश्वर/ उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर जिले की तहसील काण्डा के कई गांवों में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की।

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मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने मामले को अति गंभीर पाते हुए कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट का आकलन करके 9 जनवरी को निदेशक खनन और सचिव औद्योगिक को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्थिति से अवगत कराने के आदेश दिए हैं।

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 साथ ही कोर्ट ने पूरे बागेश्वर में खड़िया के खनन पर रोक लगा दी है। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुसार खड़िया खनन करने वालों ने वन भूमि के साथ-साथ सरकारी भूमि में भी नियम विरुद्ध जाकर खनन किया हुआ है जिससे पहाड़ी दरकने लगी है।

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