एक अक्टूबर से बदल जाएंगे पैसों से जुड़े बहुत सारे नियम सीधे पड़ेगा आपकी जेब पर असर।

न्यूज़ 13 प्रतिनिधि देहरादून

देहरादून/ सितंबर के महीने के समाप्त होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं फिर 1 अक्टूबर (अक्टूबर 2024) से कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जिसका सीधा असर आपके घर की रसोई और आपकी जेब पर पड़ सकता है।
इनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर क्रेडिट कार्ड और सुकन्या समृद्धि के साथ-साथ पीपीएफ नियम में बदलाव भी शामिल है। साथ ही अगले महीने यानी अक्टूबर से इनकम टैक्स से जुड़े कई बदलाव भी होने जा रहे हैं। बजट 2024 में आधार कार्ड एसटीटी, टीडीएस दर, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 में कुछ परिवर्तन किए गए थे।

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प्रस्तावित परिवर्तनों को वित्त विधेयक में पारित किया गया था। अब 1 अक्टूबर से ये बदलाव लागू होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं।
1- STT: बजट 2024 ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) पर सिक्युरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) को क्रमश 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत बढ़ा दिया है। साथ ही शेयर बायबैक से प्राप्त आय लाभार्थियों के लिए कर योग्य होगी। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो जाएगा।

2- आधार, पैन कार्ड के लिए आवेदन करने या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अब आधार इनरॉलमेंट आईडी के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। 1 अक्टूबर से यह नियम लागू हो जाएगा सरकार पैन कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसा कर रही है।

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3- शेयरों का बाय-बैक एक अक्टूबर से शेयरों का बायबैक शेयर धारक स्तर पर टैक्स के अधीन होगा। इससे निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। इसके अलावा किसी भी कैपिटल गेन या लॉस की गणना करते वक्त इन शेयरों की अधिग्रहण लागत को ध्यान में रखा जाएगा।

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 4- फ्लोटिंग रेट बॉन्ड टीडीएस बजट 2024 में यह घोषणा की गई थी कि 1 अक्टूबर, 2024 से स्पेसिफाइड केंद्र और राज्य सरकार के बॉन्ड, जिनमें फ्लोटिंग रेट बॉन्ड शामिल हैं से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) 10% की दर से काटी जाएगी। यहां 10 हजार रुपये की लिमिट है जिसके बाद टैक्स काटा जाता है। इसका मतलब है कि यदि पूरे वर्ष में अर्जित राजस्व 10,000 रुपये से कम है तो कोई टीडीएस नहीं है।
5- टीडीएस दरें: केंद्रीय बजट 2024 में प्रस्तावित टीडीएस दरों को वित्त विधेयक में मंजूरी दी गई थी। सेक्शन 19DA, 194H, 194-IB और 194M के तहत पेमेंट के लिए टीडीएस रेट को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए भी टीडीएस दर में कमी की गई है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस दर को 1% से घटाकर 0.1% कर दिया गया।
6- डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर विवादों के मामलों में लंबित अपीलों का निपटारा करने के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 (जिसे DTVSV, 2024 भी कहा जाता है) की घोषणा की है। 1 अक्टू 2024 से उपरोक्त योजना लागू की जाएगी।

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 7- एलपीजी की कीमत ईंधन कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं और संशोधित कीमतें 1 अक्टूबर 2024 को सुबह 6 बजे से जारी की जा सकती हैं। जहां 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में पहले भी कई बदलाव देखने को मिले हैं वहीं 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 8- सीएनजी-पीएनजी दरें देशभर में महीने के पहले दिन एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बदलने के अलावा ईंधन कंपनियां विमान ईंधन यानी एयर टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) और सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव करती हैं। इनकी नई कीमतों की घोषणा भी 1 अक्टूबर 2024 को हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि एटीएफ की दर इससे पहले सितंबर में कम की गई थी।

9- एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक से जुड़ा है। अगर आप भी एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं तो कुछ क्रेडिट कार्ड के लॉयल्टी प्रोग्राम में बदलाव हुआ है। नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे।

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10- सुकन्या समृद्धि योजना विशेष रूप से लड़कियों के लिए लागू की गई सुकन्या समृद्धि योजना में केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ा नियम बदलाव किया गया है और यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा। इसके तहत पहली तारीख से लड़कियों के कानूनी अभिभावक ही इन खातों का संचालन कर पाएंगे। नए नियमों के तहत यदि किसी लड़की का एसएसवाई खाता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा खोला गया है जो उसका कानूनी अभिभावक नहीं है तो उसे अब खाता प्राकृतिक माता-पिता या कानूनी अभिभावक को हस्तांतरित करना होगा। ऐसा न करने पर खाता बंद किया जा सकता है।

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11- पीपीएफ खाता डाकघर लघु बचत योजना के तहत लागू की गई सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना में तीन बड़े बदलाव होंगे। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 यानी अगले महीने से प्रभावी होगा। 21 अगस्त 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने नए नियमों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए जिसके तहत पीपीएफ के तीन नए नियम लागू किए जाएंगे।

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