देहरादून/ उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान सोमवार को हो चुका है उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। लेकिन चुनाव प्रचार से पहले उम्मीदवारों को कुछ गाइडलाइंस को जान लेना बेहद जरूरी है। वरना चुनाव लड़ने में यह मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता को सख्त किया गया है।
चुनाव के दौरान प्रचार के लिए सभी माध्यमों की डीएम से अनुमति लेनी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले चुनावी शोर थम जाएगा। इसके अलावा किसी भी सरकारी, सार्वजनिक संपत्ति, भवन, स्थल, परिसर में विज्ञापन या वॉल राइटिंग की मनाही है। ऐसा करने पर उत्तराखंड लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम 2003 के तहत दंडनीय अपराध में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर या साउडबॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही कर पाएंगे। इसका प्रयोग रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। इनसे निकलने वाली आवाज के डेसिबल अनुमन्य सीमा से अधिक न हों।कहीं भी स्थायी तौर पर साउंडबॉक्स या लाउडस्पीकर स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। नगर निगम ने सभी राजनीतिक दलों और संगठनों को आचार संहिता का पालन करने की हिदायत दी है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो संबंधित व्यक्तियों या दलों पर कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड में 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद एवं 46 नगर पंचायतों के चुनाव 23 जनवरी को होंगे। जबकि 25 जनवरी 2025 को चुनाव के नतीजों का ऐलान किया जाएगा। 27 दिसंबर से नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो जाएगा जो 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। लगभग 31 लाख वोटर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे।