उत्तराखंड में निकाय चुनाव लडना है तो चुकाना होगा सभी बकाया निकाय कर रहा है बड़ी तैयारी।

न्यूज़ 13 प्रतिनिधि देहरादून

देहरादून/ उत्तराखंड नगर निकाय चुनावों की तैयारियां जोरों पर है ऐसे में नगर निकाय से संबंधित सभी निकाय अपनी बकाया वसूली को लेकर भी कमर कस चुका है इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है कि अब राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ कड़े नियम जारी किए हैं जिनसे चुनावी प्रक्रिया में उम्मीदवारे के लिए बड़ी रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं।

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आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति नगर निगम, नगर पालिका के सभासद, वार्ड सदस्य या पार्षद चुनाव लडना चाहता है तो उसे निकाय के बकाया टैक्स और जल संस्थान के पानी के बिल तत्काल चुकता करने होंगे। यदि इसमें लापरवाही बरती गई तो वह चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो सकता है।

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चुनाव की तैयारियाँ तेजी से चल रही हैं और उम्मीदवार अपनी रणनीतियाँ तैयार कर रहे हैं। हालांकि कई लोग इस महत्वपूर्ण नियम को नजरअंदाज कर रहे हैं जिससे उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने वाली बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।

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इसके अलावा आयोग के नियमों के तहत ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिल सकती जिन्हें किसी अपराध में दोषी पाया गया हो और जिनकी सजा दो वर्ष से अधिक की हो।
साथ ही भ्रष्टाचार या राजद्रोह के मामलों में पद से हटाए गए व्यक्ति को छूटने की तिथि से छह साल तक चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी।

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