चमोली/ उत्तराखंड के चमोली जिले में एक 13 वर्षीय नाबालिग के साथ एक हैवान पिछले 9 महीनों से लगातार दुष्कर्म कर रहा था। आरोपी ने नाबालिग को इस बारे में किसी को न बताने की धमकी भी दी थी पीड़िता की मां ने ज्योत्रिमठ थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई पुलिस ने छानबीन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक बीते 25 फरवरी 2025 को कोतवाली ज्योतिर्मठ में एक नेपाली मूल की महिला ने शिकायत दर्ज करवाई महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि एक हैवान व्यक्ति उनकी बेटी के साथ मई 2024 से लगातार दुष्कर्म करता आ रहा है महिला ने हैवान की पहचान जयगणेश रावल उम्र 33 वर्ष पुत्र जस जस बहादुर निवासी ग्राम भामबाडा, नगर पालिका क्षेत्र छायानाथ राडा जिला मुगू आंचल करनाली नेपाल हाल निवासी कोतवाली ज्योतिर्मठ क्षेत्र बताई है
जान से मारने की धमकी
महिला ने बताया आरोपी 33 वर्षीय जयगणेश रावल उनकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म कर रहा है।
इसके अलावा आरोपी ने नाबालिग को धमकी दी थी कि उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसे जान से मार देगा महिला द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली ज्योतिर्मठ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया मामले की विवेचना महिला उप निरीक्षक मीता गुसांई को सौंपी गई। आरोपी को शमशान घाट से किया गया गिरफ्तार
यह मामला नाबालिग के उत्पीड़न से जुड़ा होने के कारण पुलिस अधीक्षक चमोली सुरेश पंवार ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए। उन्होंने जघन्य अपराध पर सख्त रुख अपनाते हुए आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जांच टीम का गठन किया।
टीम द्वारा जांच के दौरान जानकारी मिली कि आरोपी कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित शमशान घाट के पास बने रैन बसेरे में छिपा हुआ है। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने बिना देरी किए उस स्थान पर छापा मारा। पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया लेकिन वो नाकाम रहा। पुलिस टीम ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया कोर्ट से अब उसे जिला कारागार पुरसाड़ी भेज दिया गया है। चमोली पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली ज्योतिर्मठ पुलिस को आदेश दिए हैं कि वे आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द ठोस साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में प्रस्तुत करें। उन्होंने न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए भी निर्देशित किया है ताकि आरोपित को कठोरतम सजा दिलाई जा सके जिससे समाज में ऐसे अपराध करने वालों के प्रति एक मजबूत संदेश जाए।