देहरादून/ मा० उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनांक 23.03.2023 को पारित आदेश के क्रम में वन क्षेत्राधिकारियों को क्षेत्रीय रेंजो / यूनिट में तैनाती दिये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। वर्तमान में उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-1 की पत्र संख्या 15059 / GEN / 1-2023-04 (06)/2022 टी०सी०-2 दिनांक 30.08.2023 द्वारा 10 वन क्षेत्राधिकारियों को प्रभारी सहायक वन संरक्षक के रूप में तैनात किया गया है।
इसके अतिरिक्त वर्तमान में टोन्स वन प्रभाग, पुरोला एवं चकराता वन प्रभाग, कालसी में अवैध पातन के सम्बन्ध में कतिपय वन क्षेत्राधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाये जाने तथा कई वन क्षेत्राधिकारी के सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप रेंजों में वन क्षेत्राधिकारियों की कमी हो गई है।
प्रभागों में उपलब्ध रिक्तियों / मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण / वन एवं वन्यजीव प्रबन्धन / अवैध पातन / खनन को देखते हुए सुचारू रूप से सुनिश्चित करने हेतु संवेदनशील वन प्रभागों में वन क्षेत्राधिकारियों की तैनाती करने की नितान्त आवश्यकता है।